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राजस्थान में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नई व्यवस्था, सिर्फ 10 जुलाई तक ही खुला रहेगा पोर्टल, जानें क्या है मामला

Rajasthan News : पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नई व्यवस्था। राजस्थान में रह रहे पाक नागरिकों को फिर से दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन करना होगा। एफआरआरओ पोर्टल पर 10 मई से 10 जुलाई तक कर आवेदन सकेंगे। जानें जरूरी दास्तावेज क्या हैं?

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Rajasthan Pakistani Citizens New System Portal Remain Open Only 10 July know What is Matter

Rajasthan News : जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के बाद अब केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) के लिए गाइडलाइन जारी की है। अब जिन पाकिस्तानी नागरिकों के पास भारत का दीर्घकालिक वीजा है और उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली। ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को भी फिर से एलटीवी के लिए आवेदन करना होगा।

नए सिरे से करना होगा आवेदन

इन पाकिस्तानी नागरिकों को अब सत्यापित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (e-FRRO) पोर्टल (https// indianfrro.gov.in) पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय विदेशी विभाग के सचिव प्रताप सिंह रावत ने 28 अप्रेल 2025 को इस संबंध में आदेश जारी किए।

राजस्थान में 30 हजार शरणार्थी

राजस्थान में 30 हजार पाकिस्तानी शरणार्थी हैं। इनमें बड़ी संख्या में दीर्घकालिक वीजा ले रखा है। वहीं 841 ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आवेदन किया है।

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ये दस्तावेज लगाने होंगे

1- पाकिस्तानी नागरिक के वैध दीर्घकालिक वीजा प्रमाण पत्र की प्रति।
2- नवीनतम तस्वीर (सफेद पृष्ठभूमि के साथ पासपोर्ट का आकार)।
3- नवीनतम पते के प्रमाण की प्रति।
4- पेशे/व्यवसाय व धर्म का विवरण।
5- यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है, तो आवेदन पत्र की एक प्रति।

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