
जयपुर। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपरलीक मामले में आरोपी सुरेश ढाका के भाई कमलेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोपी पेपरलीक से जुड़े दो अन्य मामलों में भी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया तो पुन: समान प्रकृति के अपराधों में लिप्त हो सकता है।
कमलेश की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रार्थी के खिलाफ कोई सीधा साक्ष्य नहीं है। उस पर सोवनी कुमारी को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का आरोप है और उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है।
उसे केवल सोवनी से मोबाइल पर बात करने के आधार पर आरोपी बनाया गया है। जिस बस में अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया गया, वहां प्रार्थी मौजूद नहीं था। याचिकाकर्ता करीब 11 माह से जेल में है, उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी पर पेपरलीक गिरोह में शामिल होने का गंभीर आरोप है। वह फरार चल रहे सुरेश ढाका का भाई और मुख्य आरोपी सुरेश विश्नोई का साला है। इसके अलावा हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती और एसआइ भर्ती में भी उसे गिफ्तार किया है।
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Published on:
04 Mar 2025 09:44 am
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