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राजस्थान में घर बैठे प्रॉपट्री ​रजिस्ट्री कराना हुआ महंगा, जानें अब कितने रुपए करने होंगे खर्च

राजस्थान सरकार ने घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने के सुविधा शुल्क में बड़ा इजाफा किया है। अब आवेदकों को घर बैठे रजिस्ट्री कराना महंगा पड़ेगा।

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राजस्थान में घर बैठे प्रॉपट्री ​रजिस्ट्री 20 गुना तक महंगी, पत्रिका फोटो

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने के सुविधा शुल्क में बड़ा इजाफा किया है। अब आवेदकों को घर बैठे रजिस्ट्री कराना महंगा पड़ेगा। नई अधिसूचना के अनुसार शुल्क 4 से 20 गुना तक बढ़ा दिया है। हालांकि इसमें चिन्हित कुछ श्रेणी के आवेदकों के लिए पुराने शुल्क की दर से ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने की सुविधा दी गई है। दिव्यांग और असमर्थ व्यक्तियों के अलावा जेल में बंद आवेदक पुराने शुल्क के अनुसार ही रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने नई दरों की अधिसूचना जारी की। नई व्यवस्था के तहत अब आवेदकों को पहले की तुलना में 4 से लेकर 20 गुना तक अधिक फीस चुकानी होगी।

घर बैठे रजिस्ट्री के लिए नई श्रेणियां तय

पहले घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए आवेदक से 1000 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था। अब इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यदि रजिस्ट्री सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के क्षेत्र में होती है तो 5000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। सब-रजिस्ट्रार क्षेत्र से बाहर लेकिन राजस्थान की सीमा के भीतर यह शुल्क 10,000 रुपए होगा। वहीं राजस्थान से बाहर रहने वाले आवेदकों के लिए 20,000 रुपए अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है।

अन्य सेवाओं की फीस में भी बढ़ोतरी

सरकार ने रजिस्ट्री से जुड़ी अन्य सेवाओं के शुल्क में भी संशोधन किया है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए की गई है। दस्तावेज सर्च या निरीक्षण शुल्क अब 50 रुपए की जगह 100 रुपए देना होगा। वहीं दस्तावेज स्कैनिंग का चार्ज 300 रुपए के स्थान पर अब 500 रुपए किया गया है।

ई-पंजीयन पोर्टल पर सुविधा

ई-पंजीयन वेबसाइट पर घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा पहले से उपलब्ध है। इसमें आवेदक ऑनलाइन शुल्क जमा कर समय स्लॉट चुनते हैं, जिसके बाद तय समय पर रजिस्ट्री कर्मचारी घर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करते हैं। अब इसी सुविधा के लिए बढ़ी हुई फीस लागू की गई है।

दिव्यांग और कार्यालय न आ सकने वालों को राहत

दिव्यांग व्यक्ति जो रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं, उनके लिए घर जाकर रजिस्ट्री करने का अतिरिक्त शुल्क 100 रुपए शुल्क पहले की तरह यथावत रखा गया है, यानि इसें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

जेल में बंद व्यक्ति के लिए शुल्क यथावत

यदि कोई शख्स जेल में बंद है और अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना चाहता है, तो रजिस्ट्री कर्मचारी जेल जाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस स्थिति में पहले की तरह ही आवेदक से 50 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। सरकार ने इस शुल्क में भी कोई बदलाव नहीं किया है।