
जयपुर। हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद राज्य सरकार के होमगार्ड को न्यूनतम वेतनमान सहित अन्य भत्ते नहीं देने पर सख्त रूख दिखाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में अदालती आदेश की पालना करने को कहा, वहीं पालना नहीं होने पर जवाब देने के लिए डीजी होमगार्ड को हाजिर होने का आदेश दिया।
न्यायाधीश एन एस ढड्ढा ने होमगार्ड समन्वय समिति की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। इस मामले को लेकर अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने 27 मार्च 2023 को होमगार्ड को न्यूनतम वेतनमान सहित पुलिसकर्मियों के समान अन्य भत्ते देने का आदेश दिया और इस मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में अन्य राज्यों ने होमगार्ड को पुलिसकर्मियों के समान वेतन भत्ते मंजूर कर दिए, लेकिन प्रदेश में आदेश का पालना नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने अदालती आदेश की पालना का आखिरी मौका दिया।
Published on:
19 Nov 2024 09:55 am
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