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आज से हुआ शुरू हुआ ‘GST Special Campaign’ , इन 10 बड़ी बातों का रखें ख्याल वरना पंजीकरण हो जाएगा रद्द

Rajasthan GST Special Campaign: इन 10 बातों का ख्याल रखें वरना रद्द हो सकता है आपका जीएसटी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, फर्म को 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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FILE: GST Special Campaign

FILE: GST Special Campaign

Rajasthan GST Special Campaign: राजस्थान में स्टेट GST विभाग द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। जीएसटी से जुड़े कारोबारियों और व्यापारियों के जीएसटी नंबर, फर्म का नाम और पते समेत व्यापार टर्नओवर की जांच की जाएगी। का विशेष अभियान, यह अभियान आने वाले दो महीने के लिए शुरू किया गया है। इसमें केवल पंजीकृत करदाताओं की जांच की जाएगी। जीएसटी के जानकार लोगों ने बताया है कि व्यापारी अपने व्यापार से जुड़ी सावधानियों का ध्यान रखकर जीएसटी पंजीकरण रद्द होने से बच सकते हैं।
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गौरतलब है कि प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वाले दुकानदारों, व्यापारियों तथा कारोबारियों का जीएसटी विभाग में पंजीकरण होना जरूरी है। नियमानुसार जीएसटी धारकों के यहां जीएसटी नंबर, फर्म का नाम और पता लिखा हुआ बोर्ड दुकान व फैक्ट्री पर लगा होना आवश्यक है। इसके अलावा कारोबारी के पास जीएसटी का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और सभी दुकानदारों और फैक्ट्री संचालकों के पास बिक्री और खरीद के जीएसटी के बिल होने चाहिए।

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दस्तावेज पूरे नहीं होने पर लग सकता है 50 हजार तक जुर्माना
फैक्ट्री या दुकान किराए की है तो उसका किरायनामा होना चाहिए। ये कागजात पूरे न होने पर जीएसटी विभाग द्वारा जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए जुर्माने से बचने के लिए सभी दुकानदार और फैक्ट्री संचालक अपने कागजात पूरे कर लें। इससे पूर्व विभागीय तौर पर भी यह जानकारी सभी दुकानदारों को पहले भी उपलब्ध करवा दी गई है।

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इन 10 बड़ी बातों का रखें ध्यान

1. जिस स्थान पर आपका कार्य है वहीं आपका जीएसटी पंजीकरण हो।
2. जीएसटी का पता भी उसी कार्य क्षेत्र पर होना चाहिए।
3. जीएसटी धारक तथा व्यापारी के घर—ऑफिस का पता सही होना चाहिए।
4. व्यापार कहीं दूसरी जगह पर चल रहा है तो अतिरिक्त पते के रूप में उसे भी जुड़वा दें।
5. ऑफिसर के विजिट के समय आपका व्यापार जीएसटी लाइसेंस में दर्ज पते पर हो।
6. कार्यक्षेत्र पर जीएसटी बोर्ड लगा होना बहुत आवश्यक है।
7. व्यापार संचालित होने की जगह बगैर किसी पूर्व सूचना के बंद नहीं होनी चाहिए।
8. एक अगस्त से नया नियम लागू हो सकता है, कारोबारी का पिछले वर्ष का टर्नओवर पांच करोड़ से ज्यादा है तो उसे ई इनवॉयस भी बनानी होगी।
9. खातों को व्यवस्थित रखें ऑडिट के बाद हर महीने या तीन महीने पर अपना जीएसटी रिटर्न भरें।
10. ऐसा नहीं होने पर जीएसटी पंजीकरण रद हो सकता है तथा फर्म को 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।