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Rajasthan Transfer Ban: राजस्थान में तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ी, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Rajasthan Govt Order: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है।
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जयपुर

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Anil Prajapat

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Updated: 27 Jan 2026, 3:22 PM IST

Rajasthan Transfer

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है। भजनलाल सरकार ने 14 फरवरी तक तबादलों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। बता दें कि इसी महीने में ये दूसरी बार है जब भजनलाल सरकार ने तबादलों पर रोक को लेकर आदेश जारी किया है।

प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जनवरी को आदेश जारी किया। जिसमें कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान में एसआईआर के तहत 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्र​काशन होगा। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 14 फरवरी तक रोक रहेगी।

इनके तबादलों पर लगी रोक

आदेश के अनुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े कलक्टर, बीएलओ लगे हुए शिक्षक, एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार और ग्राम सचिव के तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा।

विशेष परिस्थिति में तबादले के लिए चुनाव आयोग से लेनी होगी परमिशन

इस आदेश के दायरे में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में सभी कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलक्टर आदि के ट्रांसफर पर रोक रहेगी। हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में तबादले करने हो तो चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी।

पहले 7 फरवरी तक लगाई थी रोक

इससे पहले विभाग की ओर से एक जनवरी को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 7 फरवरी को रोक लगाई गई थी।

प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किया ये आदेश