4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Rajasthan: सरकारी कर्मचारियों को राहत, अब 10 जुलाई तक तबादले, सरकार ने छूट 5 दिन और बढ़ाई

Rajasthan Transfer Policy 2026: राजस्थान सरकार ने तबादलों पर छूट 5 दिन और बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने पहले 19 जून को 5 जुलाई तक तबादलों से बैन हटाया था, जिसे अब 10 जुलाई तक बढा दिया है।
2 min read
Google source verification
Transfer Ban Relaxation,Rajasthan

सीएम भजनलाल शर्मा, पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Transfer Policy 2026: राजस्थान सरकार ने तबादलों पर छूट 5 दिन और बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने पहले 19 जून को 5 जुलाई तक तबादलों से बैन हटाया था, जिसे अब 10 जुलाई तक बढा दिया है। 4 जुलाई को रिफाइनरी लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के चलते कई विभागों में तबादलों की एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाई और भाजपा विधायक सहित कई नेता तबादलों पर छूट बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान ने शुक्रवार को तबादलों से छूट की अवधि 10 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया। इस बीच तबादलों के लिए मंत्रियों और भाजपा नेताओं के घर भीड़ उमड़ रही है। सचिवालय में भी रोजाना हजारों लोग तबादलों के लिए पहुंच रहे हैं।

तबादले में इन्हें मिलेगी प्रथम प्राथमिकता

सरकार ने आदेश में साफ किया है कि ट्रांसफर करते समय कुछ खास श्रेणी के लोगों को पहले मौका दिया जाएगा। इनमें एकल महिला, विधवा और परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और किडनी सहित अन्य जानलेवा रोगों से पीड़ित कर्मचारियों को भी तबादले में प्राथमिकता मिलेगी।

इनके अलावा दिव्यांग कर्मचारी, दीर्घावधि सेवा वाले कर्मचारी तथा राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के मामलों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। सभी कर्मचारियों को अब 10 जुलाई से पहले अपनी यह पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

तृतीय श्रेणी शिक्षक व स्वास्थ्य विभाग में बैन जारी

हालांकि, इस बार भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों और शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को राहत नहीं मिली है। संभावित वर्षाकाल यानी बारिश को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों और डॉक्टरों पर तबादला प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। फिलहाल, यहां कोई ट्रांसफर नहीं होंगे। वहीं शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों को भी तबादला प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर 2018 से बैन है, जिससे वे तबादलों से रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। इस बार भी तबादलों पर रोक रहेगी।

प्रक्रिया होगी तेज और इन पर लागू होगा नियम

लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अब तबादले के लिए अब 5 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। विभागों में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी विभागों के साथ-साथ निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। सभी विभाग अपने स्तर पर तबादला प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। कर्मचारियों को अब 10 जुलाई की समय-सीमा के भीतर ही अपने आवेदन और प्रक्रिया पूरी करनी होगी।