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राजस्थानः अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन जारी, सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश में सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है।

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Rajasthan Unlock-5 new guidelines released

जयपुर। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश में सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को त्रिस्तरीय जन दिशा निर्देश 5.0 जारी किए हैं, जो शनिवार 17 जुलाई सुबह 5 बजे से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा स्वीमिंग पूल्स भी अभी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा भीड़ वाले क्षेत्रों में प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के निर्देश भी दिए हैं। ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को बढऩे से रोका जा सके।

इन सभी धर्मो के धार्मिक आयोजनों पर रहेगी रोक
- श्रावण मास में राज्य और राज्य के बाहर से श्रद्धालुओं द्वारा कावड़ यात्राएं आयोजित की जाती हैं। जिन राज्यों से यह यात्राएं शुरु होती हैं, जैसे उत्तराखंड आदि में इस पर रोक लगाई जा चुकी है। कावड़ यात्राओं में भीड़ भाड़ की संभावना को देखते हुए इस प्रकार के समस्त धार्मिक यात्राओं एवं जुलूस इत्यादि की राज्य में अनुमति नहीं होगी।

- दिनांक 21 जुलाई 2021 को ईद-उल-जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा। वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मध्य नजर अत्यधिक भीड़ भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी।

- जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में प्रति वर्ष आयोजित होने वाले राजकीय मुडिया पूनों मेला, जो आषाढ़ माह की एकादशी से पूर्णिमा तक तहसील गोवर्धन में आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश विदेश के विभिन्न भागों से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष पूजा/परिक्रमा करने आते हैं। राजस्थान राज्य से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में सम्मिलित होने जाते हैं। जिला अधिकारी मथुरा द्वारा 20 जुलाई 2021 से 24 जुलाई 2021 लगने वाले गोवर्धन क्षेत्र के परम्परागत राजकीय मुडिया पूनों मेला के आयोजन को निरस्त कर दिया गया है।

- जैन धर्म व अन्य कई अन्य धर्मावलम्बियों द्वारा राज्य के अनेक स्थानों पर चतुर्मास पर्व का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन चार माह तक चलता है। इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए विश्वभर से श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में भीड़ भाड़ की संभावना को देखते हुए सार्वजनिक एवं धार्मिक आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी।

- अन्य सभी धर्मावलम्बियों के समस्त धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ में आमजन से अपील की गई है कि सभी परिवार के साथ घर पर रहकर पूजा अर्चना और इबादत करें।

सार्वजनिक उद्यान
प्रात : 5 बजे से शाम चार बजे तक अनुमत होगा, लेकिन जिन व्यक्तियों द्वारा कम से कम वैक्सीन की एक खुराक ली जा चुकी है, उन्हें शाम चार बजे से रात 8 बजे तक की अनुमति होगी।