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राजस्थान: सरकारी रेट पर गेहूं लेने वालों के लिए चेतावनी, अपात्र लोग 31 जुलाई तक हटवाएं नाम, वरना होगी कार्रवाई

Rajasthan Food Security Scheme: खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए चलाए जा रहे ‘गिवअप अभियान’ की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर से अपात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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जयपुर

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Arvind Rao

Jul 03, 2025

Rajasthan Food Security Scheme

Rajasthan Food Security Scheme (पत्रिका फाइल फोटो)

Rajasthan Food Security Scheme: जयपुर: राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए चल रहे ‘गिवअप अभियान’ की समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अपील की है कि ऐसे लोग जो सरकारी सस्ती दरों पर गेहूं ले रहे हैं, लेकिन पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते, वे स्वेच्छा से योजना से नाम कटवा दें।


विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर से अपात्र पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत योजना लागू होने के समय से अब तक लिए गए गेहूं की कीमत बाजार दर पर वसूली जाएगी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अपात्र लोगों के कारण वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को नुकसान होता है और सरकारी अनाज वितरण प्रणाली पर अनावश्यक बोझ पड़ता है।

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ये लोग मान जाएंगे अपात्र


सरकार ने इस अभियान के तहत साफ तौर पर उन श्रेणियों को अपात्र माना है, जिनमें सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी, निजी वाहन (विशेष रूप से कार) के स्वामी और ऐसे परिवार शामिल हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक है।

क्या है उद्देश्य


अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में इसके पात्र हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे ईमानदारी दिखाते हुए स्वयं ही अपना नाम हटवाकर सरकार के इस प्रयास में सहयोग करें ताकि गरीब और जरूरतमंद वर्ग को योजना का पूरा लाभ मिल सके।

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