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रेप आरोपी सीआइडी निरीक्षक केपी सिंह ने किया सरेंडर

जयपुर. बलात्कार के मामले में आरोपी सीआइडी के निरीक्षक कंवरपाल सिंह (केपी सिंह) ने गुरुवार को करणी विहार थाने पहुंचकर समर्पण किया। आरोपी केपी सिंह की सुप्रीम कोर्ट से इसी माह अग्रिम जमानत खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दो माह में समर्पण करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने सिंह को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है।

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RAPE : डरा-धमका कर बलात्कार किया, ब्लैकमेल कर रुपए भी ऐंठे, फिर भी कर रहा था परेशान !

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जयपुर. बलात्कार के मामले में आरोपी सीआइडी के निरीक्षक कंवरपाल सिंह (केपी सिंह) ने गुरुवार को करणी विहार थाने पहुंचकर समर्पण किया। आरोपी केपी सिंह की सुप्रीम कोर्ट से इसी माह अग्रिम जमानत खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दो माह में समर्पण करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने सिंह को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है।

गौरतलब है कि एक जून 2020 को 34 वर्षीय पीड़िता ने मूलत: झुंझुनूं के पचेरी हाल निवारू रोड निवासी आरोपी निरीक्षक केपी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2018 में झुंझुनूं के महिला थाने में आरोपी केपी सिंह निरीक्षक था, तब उनसे एक केस के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। उनके पास केस से संबंधित असल दस्तावेज थे। दस्तावेज मांगे तो उसने जयपुर निवारू रोड स्थित खुद के घर पर बुलाया। जहां पर छाछ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और बलात्कार किया। इस दौरान फोटो व वीडियो भी बना लिए।
आरोपी 29 मई 2020 को पीड़िता के जयपुर स्थित घर आया और मोबाइल छिन ले गया और हत्या करने की धमकी दी। बाद में 30 जून को मोबाइल देने का झांसा देकर अलंकार कॉलेज के पास बुलाकर सरेआम मारपीट की।

महिला के खिलाफ दर्ज मामले में एफआर
अनुसंधान अधिकारी रामसिंह शेखावत ने झोटवाड़ा थाने में महिला के खिलाफ केपी सिंह की पत्नी की ओर से दर्ज कराए ब्लैमेलिंग के मामले में अंतिम रिपोर्ट (एफआर) लगा दी। इस मामले को झूठा मानते हुए एफआर लगाई गई है।