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जयपुर. राजस्थान सरकार में काम करने वाले सचिवालय सेवा के अधिकारियों, कर्मचारियों को संतान संबंधी जानकारी देनी होगी। सरकार के कार्मिक विभाग ने आज पत्र जारी कर जल्द से जल्द तमाम सूचनाएं विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं।
कार्मिक विभाग की ओर से 1 मई को जारी किए गए पत्र में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल बैच 1997 के आरएएस अधिकारियों के साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 1918,1919 और 1920 के सभी अधिकारियों को जल्द तय प्रारूप में declaration letter to child देने के निर्देश दिए हैं।
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यह सूचना अधिकारियों को एक फार्मेट में भरकर देनी होगी, इसके अलावा उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच है या नहीं, इसकी भी जानकारी प्रपत्र के साथ देनी होगी। इसके अलावा इसी प्रपत्र में कार्मिक विभाग ने आने वाले 2023—24 में पदोन्नति के लिए अधिकारी का नाम, व उसके स्थाई होने के साथ—साथ किसी भी तरह के असाधारण अवकाश को लेकर सूचना मांगी गई है। फॉर्मेट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी अफसर ने इन सूचनाओं को लेकर जानकारी छिपाई होगी या फिर गलत पाए जानें पर कार्रवाई के लिए घोषणा करवाई गई है।
बताया जा रहा है कि यूं तो सभी सरकारी कर्मचारियों को लेकर संतान संबंधी घोषणा पत्र और तथ्यात्मक जानकारी को लेकर घोषणा करवाई जाती है। इसमें किसी भी तरह की त्रूटि पाए जाने पर सरकारी स्तर पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जा सकती है।
Published on:
01 May 2023 05:40 pm
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