
REET Paper Leak Case (पत्रिका फाइल फोटो)
जयपुर: राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) पेपर लीक मामले को लेकर सितंबर 2021 में गंगापुरसिटी में दर्ज मुख्य केस की ट्रायल अब जयपुर में होगी। गंगापुरसिटी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मामला मनी लॉंर्डिंग (पीएमएलए) केस सुन रही जयपुर स्थित सीबीआई-3 कोर्ट में इसे ट्रांसफर कर दिया।
सीबीआई-3 कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में दर्ज मामलों पर सुनवाई के लिए अधिकृत है। गंगापुरसिटी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने ईडी के प्रार्थना पत्र के आधार मामला पीएमएलए कोर्ट में भेजा है। ईडी की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल ने गंगापुरसिटी के न्यायालय को बताया कि गंगापुरसिटी थाने में दर्ज प्रकरण के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया है, जिस पर पीएमएलए विशेष न्यायालय में सुनवाई चल रही है।
मनी लॉंड्रिंग संबंधी कानून के अनुसार, ईडी में विचाराधीन मामले और उससे जुड़े दूसरे मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में की जानी चाहिए। इसलिए मामले को विशेष न्यायालय में शिफ्ट किया जाए। उधर, आरोपियों के अधिवक्ताओं ने ईडी के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उसे खारिज करने का आग्रह किया।
गंगापुरसिटी में दर्ज मामले में विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता भंवर सिंह चौहान के अनुसार इस मामले में 130 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश हो चुका और 84 के खिलाफ आरोप भी तय हो चुके। अब इस मामले और ईडी में दर्ज मामले दोनों की सुनवाई एक ही कोर्ट में होगी, लेकिन ट्रायल अलग-अलग चलेगी।
सितंबर 2021 में रीट के आयोजन के दौरान गंगापुर सिटी के तत्कालीन थानाधिकारी धनराज को नकल गिरोह के बारे में जानकारी मिली। सवाईमाधोपुर में वन विभाग में तैनात कांस्टेबल देवेंद्र सिंह से पूछताछ में पता चला कि उसने पत्नी व अन्य के लिए पेपर का कंटेट परीक्षा से पहले ही प्राप्त कर लिया। पूछताछ के आधार पर रामकृपाल मीणा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।
Updated on:
24 Jun 2025 07:16 am
Published on:
24 Jun 2025 07:16 am
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