
RTE Update : राजस्थान हाईकोर्ट ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के अंतर्गत नर्सरी और पहली कक्षा दोनों स्तर पर प्रवेश देने के पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि निजी स्कूल में नर्सरी या पहली कक्षा में से जो भी शुरुआती कक्षा हो, उसी में आरटीई में प्रवेश दिया जाए। साथ ही, फीस पुनर्भुगतान के संबंध में केन्द्र सरकार से अपना मत स्पष्ट करने को कहा। न्यायाधीश श्रीचंद्रशेखर व न्यायाधीश आनंद शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार व मयूर स्कूल की अपीलों पर शुक्रवार यह आदेश दिया।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत छाबा ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नर्सरी व पहली कक्षा दोनों के स्तर पर प्रवेश के संबंध में आरटीई से संबंधित फीस का पुनर्भरण करने का आदेश दिया।
Published on:
03 May 2025 01:50 pm
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