
School Reopen Guide line- विद्यार्थी या स्टाफ हुआ कोविड पॉजिटिव तो...स्कूल को करनी होगी एंबुलेंस की व्यवस्था
जयपुर। प्रदेश में छोटी कक्षाओं के स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर अब इंतजार खत्म हो गया है। 22 मार्च 2020 के बाद क बार फिर पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल का रुख करेंगे। राज्य सरकार की ओर से स्कूल खोले जाने के निर्देश दिए जाने के बाद शनिवार को शिक्षा विभाग ने भी सभी कक्षाओं के स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी (Guidelines issued for opening schools) कर दी है।
स्कूल कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ खोले जाएंगे। पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में भी प्रार्थना सभा पर रोक रहेगी और विद्यार्थी अपना लंच शेयर नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं यदि स्कूल में किसी विद्यार्थी या स्टाफ में कोविड के लक्षण नजर आते हैं या कोविड पॉजिटिव आता है तो उसे अस्पताल पंहुचाने के लिए एबुलेंस की व्यवस्था स्कूल प्रशासन को करनी होगी साथ ही उस कक्षा कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक की स्कूल को पहले ही खोल दिए गए थे, जबकि अब चरणबद्ध तरीके से कक्षा 6 से 8 और फिर कक्षा 1 से 5 तक की स्कूलों को खोला जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से की अनुशंसा को स्वीकृति देते हुए राज्य सरकार ने पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं 27 सितंबर से तथा छठी से आठवीं तक की सभी कक्षाएं 20 सितम्बर से खोलने का निर्णय लिया है।
इनका रखना होगा ध्यान
: स्कूल में प्रार्थना सभा, रैली, सामूहिक खेलों पर रहेगी रोक
: लंच शेयर नहीं कर सकेंगे विद्यार्थी, क्लास टीचर को क्लास में ही करना होगा लंच
: विद्यार्थी को साथ में लानी होगी बोतल, नहीं कर सकेंगे अदला बदली
: ना मास्क नो एंट्री की होगी पालना
: विद्यार्थी, शिक्षक और कार्मिकों के लिए मास्क लगाना जरूरी
: हर विद्यार्थी, टीचर और कार्मिक की स्क्रीनिंग जरूरी
: सोशल डिस्टेंस का रखा जाएगा ध्यान
: स्कूल में संचालित नहीं होगी कैंटीन
: कक्षा कक्ष की क्षमता से 50 फीसदी छात्रों को ही बिठाया जाएगा
: ऑनलाइन टीचिंग पर रहेगा फोकस
: आओ घर में सीखें 2.0 के तहत स्माइल, क्विज, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन पूर्व की तरह रहेंगे जारी
: स्कूल आने से विद्यार्थी के माता पिता की लिखित अनुमति होगी जरूरी
: स्कूल में मानव सम्पर्क में आने वाली हर वस्तु, रैलिंग, कुर्सी, टेबल, डोर हैंडल्स, सार्वजनिक हर दिन किए जाएंगे सेनेटाइज
: स्कूल के टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ ही आवागमन के संचालित बस, ऑटो, कैब के चालक का 14 दिन पूर्व कम से कम एक वैक्सीन लगी होनी होगी जरूरी
: स्कूल परिसर में विद्यार्थी, टीचर या किसी अन्य स्टाफ के कोविड पॉजिटिव होने या संभावित संक्रमण की स्थिति पैदा होने पर संबंधित कक्षा कक्ष को 10 दिनों के लिए करना होगा बंद
Published on:
18 Sept 2021 07:39 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
