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SI Exam Paper Leak Case: राजस्थान हाईकोर्ट में 39 दिन चली सुनवाई, अब फैसले पर टिकी सबकी निगाहें

SI Exam Paper Leak Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में सुनवाई पूरी कर ली। फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

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SI Paper Leak Case

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में सुनवाई पूरी कर ली। फैसला बाद में सुनाया जाएगा। न्यायाधीश समीर जैन की बेंच ने कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की इस याचिका पर 39 दिन सुनवाई की।

भर्ती रद्द करने की मांग करते हुए ठीक एक साल पहले 13 अगस्त 2024 को यह याचिका दायर की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कोर्ट को बताया कि भर्ती परीक्षा की तीन स्तर पर शुचिता प्रभावित हुई।

आरपीएससी सदस्य ने पेपर लीक किया। परीक्षा केन्द्र से भी पेपर लीक हुआ और डमी परीक्षार्थी बैठाए गए। इन परीक्षार्थियों की छंटनी संभव नहीं है।

जांच में 68 ट्रेनी दोषी पाए गए

महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद व एएजी विज्ञान शाह ने कहा कि याचिका में जांच पर सवाल नहीं उठाए। राज्य सरकार तह तक जाना चाहती है। जांच में 68 ट्रेनी दोषी पाए गए और इनमें से 54 गिरफ्तार हो चुके हैं। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि भर्ती रद्द की गई तो पांच सौ से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। कई अभ्यर्थी दूसरी सेवा छोड़कर आए हैं।