
Rajasthan High Court (Patrika Photo)
जयपुर। राज्य सरकार ने पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ के करीब ढाई माह पुराने फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इसके साथ ही अपील दायर करने में देरी के लिए माफी का प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया है।
गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक के जरिए हाईकोर्ट में दायर अपील में कहा गया है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। अपील में हाईकोर्ट से एकलपीठ के भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। इस पर 24 नवंबर को चयनित अभ्यर्थियों की अपील के साथ ही हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है।
अपील में यह भी कहा गया है कि भर्ती रद्द होने से सही तरीके से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। यह भी कहा कि पेपर कुछ परीक्षा केंद्रों पर लीक हुआ और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रिश्तेदारों तथा दलालों के माध्यम से कुछ ही अभ्यर्थियों तक पहुंचा। ऐसे में पेपर लीक में लिप्त अभ्यर्थियों की छंटनी की जा सकती है, पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जानी चाहिए। उधर, इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर भी खंडपीठ में सुनवाई जारी है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि एसआइ भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद स्वयं मुख्यमंत्री ने श्रेय लिया था, लेकिन अब सरकार ने ही अपील दायर कर दी।
Updated on:
17 Nov 2025, 9:28 PM IST
Published on:
17 Nov 2025, 9:25 PM IST
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