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Rajasthan: SI भर्ती विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आयु सीमा में छूट पर 31 मार्च से पहले फैसला करे हाईकोर्ट

SI Recruitment 2025: पेपरलीक होने के कारण भर्ती रद्द होने के आधार पर एसआइ भर्ती-2021 में शामिल अभ्यर्थियों ने वर्ष 2025 की भर्ती में आयु सीमा में छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
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जयपुर

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Anil Prajapat

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Updated: 11 Jan 2026, 8:12 AM IST

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ को निर्देश दिया है कि पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती-2021 में शामिल अभ्यर्थियों को वर्ष 2025 की भर्ती में आयु सीमा में छूट पर 31 मार्च से पहले फैसला किया जाए। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने सूरज मल मीणा की विशेष अनुमति याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि 2021 की भर्ती को रद्द करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ सुनवाई कर रही है। ऐसे में 2021 की भर्ती रद्द करने का निर्णय होता है तो आयु सीमा का विवाद स्वत: समाप्त हो जाएगा, वहीं भर्ती रद्द नहीं होती है तो हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय के आधार पर आयु सीमा में छूट का फैसला करना होगा।

अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि पेपरलीक होने के कारण भर्ती रद्द होने के आधार पर एसआइ भर्ती-2021 में शामिल अभ्यर्थियों ने वर्ष 2025 की भर्ती में आयु सीमा में छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

इस पर एकलपीठ ने 30 अक्टूबर 2025 को इन अभ्यर्थियों को 2025 की भर्ती में राज्य सरकार से तीन साल की छूट देने पर विचार करने को कहा। वहीं राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 13 नवंबर को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।