
Jaipur News : पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में रमेश चन्द को बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही, अस्सी हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि मृत शिशु के डीएनए की जांच रिपोर्ट से साबित है कि दोषी ठहराए गए व्यक्ति ने ही बलात्कार किया। इस मामले में पीड़िता की सहमति है तो भी अपराध हुआ।
यह भी पढ़ें : अब जयपुर से अबूधाबी के बीच शुरू होगी सीधी फ्लाइट
प्रथम क्षेत्र की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या-3 ने यह आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने कोर्ट को बताया कि 29 मार्च, 2023 को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें बताया कि पीड़िता बकरियां चराने के लिए जाती थी। रमेश चन्द के बलात्कार करने के कारण वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने मृत शिशु को जन्म दिया, डीएनए जांच से रमेश चंद के इस बच्चे का जैविक पिता होने की पुष्टि हुई। वहीं दोषी ठहराए गए व्यक्ति की ओर से कहा गया कि घटना के समय पीड़िता अपनी उम्र 19 साल बताती थी और दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे।
Published on:
01 Mar 2024 10:01 am
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
