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सीबीएसई के विद्यार्थी अब कक्षा 10 और 12 में भी बदल सकेंगे स्कूल

www.patrika.com स्कूल बदलने के लिए बताना होगा कारण, सीबीएसई ने जारी किया नया नियम, 15 जुलाई तक होंगे आवेदन

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जयपुर

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MOHIT SHARMA

Apr 08, 2019

जयपुर। कक्षा 10 और 12 में भी अब विद्यार्थियों का सीधे स्कूल में दाखिला हो सकेगा। इसके लिए सीबीएसई ने हाल ही नया नियम जारी किया है। इसके लिए अभिभावकों को कारण बताना होगा। कारण भी उपयुक्त होना चाहिए।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा और कक्षा 11 किसी और स्कूल से पढ़ने के बाद कक्षा 10 और कक्षा 12 किसी और स्कूल से करने वाले छात्रों के लिए हाल ही नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आवेदन की तिथि भी करीब डेढ़ माह सीबीएसई ने घटा दी है। अब 15 जुलाई आवेदन करने की अंतिम तिथि तय की है।

बोर्ड ने आठ परिस्थितियों में स्कूल बदलने का निर्णय लिया है। साथ ही इसके कारणों का अभिभावकों से प्रमाण पत्र भी मांगा है।

सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड ने स्कूल बदलने के लिए कुछ नियम जारी किए हैं। स्कूल बदलने पर पर्याप्त कारणों के लिए संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं, जिससे पता चल सकेगा कि विद्यार्थी ने स्कूल क्यों बदला है।


स्कूल बदलने के मुख्य कारण
अभिभावक के स्थानांतरण पर, परिवार के दूसरे स्थान पर जाने पर, हॉस्टल में जाने पर, एक हॉस्टल से दूसरी जगह जाने पर, किसी कारण से परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर, बेहतर शिक्षा के लिए, स्कूल और घर के बीच दूरी अधिक होने पर, मेडिकल ग्राउण्ड पर स्कूल बदल सकेंगे।

 

प्रमाण पत्र देना होगा जरूरी

अभिभावक के स्थानांतरण पर विद्यार्थी को अभिभावक का रिक्वेस्ट पत्र, पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अभिभावक स्थानांतरण पत्र जहां उन्होंने ज्वाइन किया है। स्थान बदलने पर आवास प्रमाण पत्र, रेंट एग्रीमेंट, हॉस्टल में शिफ्ट होने या हॉस्टल से दूसरी जगह जाने पर उसकी फीस, फीस का बैंक ट्रांजेक्शन, अनुत्तीर्ण होने पर पुराना रोल नंबर, मार्कशीट के अलावा प्रामाणिक दस्तावेज भी देना होगा, बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे स्कूल में दाखिला लेने पर पुराना रिपोर्ट कार्ड देना होगा, स्कूल से दूरी होने की स्थिति में अभिभावक का शपथ पत्र जरूरी होगा। जिसमें लिखा हो कि स्कूल से घर की दूरी कितने किलोमीटर है, मेडिकल ग्राउण्ड पर राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक का मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा।