
जयपुर। परिवहन विभाग ने सोमवार को वाहन नंबर प्लेट के नियमों को लेकर आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि वाहनों की नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच और गुर्जर आदि लिखा होने पर कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग परिवहन विभाग को ट्रोल करने लगे। हालांकि बाद परिवहन विभाग ने संशोधित पत्र जारी कर आदेश निकाला। इसमें नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर के अलावा कोई पद या जातिसूचक शब्द लिखा होने पर कार्रवाई करने की बात लिखी। वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर परिवहन विभाग के आदेश पर नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की। बाद में राज्य सरकार ने अपर परिवहन आयुक्त आकाश तोमर को निलंबित कर दिया।
यह था परिवहन विभाग का आदेश
परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त आकाश तोमर के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वाहनों की नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच और गुर्जर आदि लिखा होने पर कार्यवाही की जाएगी। केंद्रीय मोटरयान नियम 1990 के नियम में रजिस्ट्रेशन चिन्ह को वाहन पर प्रदर्शित करने के लिए प्रावधान किए गए है। इन प्रावधानों का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 (1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अत: इस प्रकार के वाहनों की जांच करें एवं नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त कुछ लिखा हो तो सख्त कार्यवाही की जाए और तथ्यात्मक रिपोर्ट 7 दिन के भीतर मुख्यालय को भिजवाया जाए।
मंत्री चांदना ने सीएम को लिखा पत्र
पत्र के वायरल होने के बाद मंत्री अशोक चांदना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। चांदना ने पत्र में लिखा कि इससे समाज की छवि खराब करने के साथ समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। राजकीय पत्रों में जाति शब्द का प्रयोग करना सरकार की छवि को खराब करने का गहरा षडयंत्र है। यह विभागीय अधिकारियों की गलत मानसिकता एवं संकीर्ण सोच को भी दर्शाता है। किसी भी जाति विशेष शब्द का इस प्रकार उपयोग करना स्वीकार्य नहीं है।
Published on:
02 May 2022 09:50 pm
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