
यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में छूट की अवधि बढ़ाई, जानिए क्या मिलेगा फायदा
जयपुर।
कोरोना संक्रमण से जूझ रहे शहरी लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर यूडी टैक्स और हाउस टैक्स जमा कराने पर मिलने वाली छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। स्थानीय निकाय निदेशक दीपक नंदी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पहले यह छूट इस वर्ष 30 सितंबर तक ही लागू थी।
अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर तक की तय अवधि में समस्त बकाया हाउस टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर हाउस टैक्स की मूल राशि में 50 फ़ीसदी और जुर्माने में 100 फ़ीसदी की छूट मिलेगी। इसी तरह वर्ष 2019-20 तक का बकाया यूडी टैक्स जमा कराने पर ब्याज और जुर्माने में सौ फीसदी की छूट दी जाएगी। अगर यूडी टैक्स 8 वर्ष से पहले का है बकाया तो एकमुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के टैक्स में 50 फ़ीसदी की छूट मिलेगी। साथ ही ब्याज और जुर्माने में भी 100 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी।
इस बार कोरोना की वजह से नगर निगम, नगरपालिका और परिषद राजस्व वसूली में पिछड़ गए हैं। ब्याज और जुर्माना ज्यादा होने की वजह से लोग टैक्स चुकाने से भी बच रहे थे। इस पर सरकार ने जनता के साथ निकायों को भी राहत दी है, ताकि वो भी इस छूट का लाभ उठाते हुए अपना राजस्व बढ़ा सकें।
Published on:
20 Nov 2020 04:21 pm
