
Kanhaiyalal murder case: झीलों की नगरी उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड (Kanhaiyalal murder case) से जुड़े एक मामले में गुरुवार को बड़ी खबर सामने आयी है। जानकारी के मुताबिक, आज गुरूवार को हाई कोर्ट की खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद एक आरोपी जावेद को कोर्ट ने जमानत दी है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ (Jodhpur High Court) ने उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड (Kanhaiyalal murder case) मामले में आरोपी जावेद को दो लाख रुपए के जमानत मुचलके व एक लाख राशि की सशर्त जमानत दी है।
बता दें एनआईए ने जावेद को कन्हैयालाल टेलर की हत्या के 20 दिनों बाद गिरफ्तार किया था। उसे पर आरोप था कि वह घटना के एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियाज़ अटारी से मिला था। उसके घर की तलाशी में बिना धार वाली तलवार मिली थी। ऐसे में उसे पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की हत्या कर उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया था। मामले में एनआईए ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है, जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं।
Published on:
05 Sept 2024 02:55 pm
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