
PM crop insurance scheme gives amount at the rate of 23 rupees per acre
जयपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सरकार ने योजना के तहत प्रीमियम की दर निर्धारित कर दी है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राकेश कुमार पाटनी ने बताया कि किसान को फसल बीमा करवाने से पहले से अपनी गिरदावरी संबंधित बैंक में जमा करवानी होगी।। गौरतलब है कि जयपुर जिले में फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब सब्जियां भी दायरे में आएगी। पूर्वगठित मौसम आधारित फसल बीमा के तहत जिले में रबी सीजन में होने वाली नौ उद्यानिकी फसल भी बीमा के दायरे में रहेगी। इसके लिए भी प्रीमियम दर तय कर दी गई है। किसान अपने खेत में प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए आंवला, बैंगन फूलगोभी, नींबू, आम, प्याज, मटर, टमाटर और तरबूज की फसल का भी बीमा करवा सकते हैं। बीमा के नुकसान का आंकलन गिरदावर सर्किल के आधार पर तय किया जाएगा।
किसान को अपने खेत में आंवला के लिए 3200, बैंगन के लिए 5267, फूलगोभी के लिए 6453, नींबू के लिए 1527, आम के लिए 5600, प्याज के लिए 7493, मटर के लिए 5000, टमाटर के लिए 5442 और तरबूज के लिए 4400 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना है। शेष प्रीमियम सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। रबी सीजन के लिए जिले में अधिसूचित फसल व सब्जियों के लिए प्रीमियम की दरें तय कर दी गई है। 31 दिसम्बर तक किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकेंगे।
Published on:
29 Dec 2024 09:50 pm
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