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आंवला, बैंगन फूलगोभी, नींबू, आम, प्याज, मटर, टमाटर और तरबूज का भी होगा अब फसल बीमा

vegetable crop insurance: प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 31 दिसंबर तक किया जा सकता है आवेदन। फसल बीमा के तहत फसल सब्जियों के खराबे का मिलेगा मुआवजा

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Dec 29, 2024

PM crop insurance scheme gives amount at the rate of 23 rupees per acre

PM crop insurance scheme gives amount at the rate of 23 rupees per acre


जयपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सरकार ने योजना के तहत प्रीमियम की दर निर्धारित कर दी है।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राकेश कुमार पाटनी ने बताया कि किसान को फसल बीमा करवाने से पहले से अपनी गिरदावरी संबंधित बैंक में जमा करवानी होगी।। गौरतलब है कि जयपुर जिले में फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।

नौ उद्यानिकी फसल भी बीमा के दायरे में


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब सब्जियां भी दायरे में आएगी। पूर्वगठित मौसम आधारित फसल बीमा के तहत जिले में रबी सीजन में होने वाली नौ उद्यानिकी फसल भी बीमा के दायरे में रहेगी। इसके लिए भी प्रीमियम दर तय कर दी गई है। किसान अपने खेत में प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए आंवला, बैंगन फूलगोभी, नींबू, आम, प्याज, मटर, टमाटर और तरबूज की फसल का भी बीमा करवा सकते हैं। बीमा के नुकसान का आंकलन गिरदावर सर्किल के आधार पर तय किया जाएगा।

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जानें किस फसल के लिए कितना देना होगा प्रीमियम


किसान को अपने खेत में आंवला के लिए 3200, बैंगन के लिए 5267, फूलगोभी के लिए 6453, नींबू के लिए 1527, आम के लिए 5600, प्याज के लिए 7493, मटर के लिए 5000, टमाटर के लिए 5442 और तरबूज के लिए 4400 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना है। शेष प्रीमियम सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। रबी सीजन के लिए जिले में अधिसूचित फसल व सब्जियों के लिए प्रीमियम की दरें तय कर दी गई है। 31 दिसम्बर तक किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकेंगे।


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