
जयपुर। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बजट में घोषणा की गई है कि यदि पति-पत्नी संयुक्त रूप से 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदते हैं, तो स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस फैसले से न सिर्फ महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें स्वामित्व और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में भी मजबूती मिलेगी।
सरकार का यह कदम महिलाओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने और उनके नाम पर संपत्ति खरीदने की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आमतौर पर संपत्ति खरीदते समय महिलाओं का नाम पीछे रह जाता था, लेकिन अब इस छूट से अधिक परिवार महिलाओं को सह-स्वामी बनाकर संपत्ति खरीदने के लिए प्रेरित होंगे।
इसके अलावा यह राहत उन महिलाओं के लिए भी मददगार साबित होगी जो अपने नाम से संपत्ति लेने की इच्छुक हैं। क्योंकि संयुक्त स्वामित्व में उनके लिए यह एक किफायती विकल्प होगा। राजस्थान सरकार के इस फैसले को महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को मजबूती देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
भूखंड की एक मुश्त लीज राशि जमा करने पर पेनल्टी में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट मिलेगी। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के पक्ष में पॉवर ऑफ अटोर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती, पति-पत्नी के साथ-साथ पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी दिया जाएगा।
Updated on:
19 Feb 2025 02:53 pm
Published on:
19 Feb 2025 02:46 pm
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