
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, फोटो मेटा एआइ
Jaipur Discom: केंद्र सरकार के निर्देशों के 5 साल बाद जयपुर डिस्कॉम ने 150 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन लेने वाले आवेदकों को राहत दी है। डिस्कॉम प्रबंधन की ओर से शुक्रवार को टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी-2021 के तहत नए प्रावधानों के साथ संशोधन आदेश जारी किया। इसके साथ ही अब डिस्कॉम में इंस्पेक्टर राज व्यवस्था खत्म होने पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
संशोधन आदेश के अनुसार, अब 150 किलोवाट तक के सभी श्रेणी (शहरी, ग्रामीण, व्यावसायिक और औद्योगिक) कनेक्शन के लिए एस्टीमेट तैयार कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कनिष्ठ और सहायक अभियंता कार्यालयों में इंस्पेक्टर राज व्यवस्था खत्म करते हुए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क तय कर दिए गए हैं। इससे आवेदकों को अब एस्टीमेट बनवाने के लिए अभियंता कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
शहरी क्षेत्र
व्यावसायिक श्रेणी
नए आदेश में यह भी तय किया कि कटे हुए कनेक्शन अब पांच साल तक जोड़े जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार प्रबंधन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि एस्टीमेट बनाने के नाम पर उपभोक्ताओं को अभियंता कार्यालयों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। संशोधन आदेश से इस व्यवस्था पर रोक लगाई गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
Updated on:
07 Feb 2026 08:48 am
Published on:
07 Feb 2026 08:48 am
