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सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपी दोषी करार, उम्र कैद की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 2 वर्ष पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 2 वर्ष पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। गत 18 सितंबर 2023 को एक पीडि़ता ने पुलिस थाना नाचना में रिपोर्ट पेश कर बताया था कि 17 सितंबर की रात खेत में पशुओं की आवाज आने पर वह और उसकी मां पशुओं को निकालने के लिए खेत की तारबंदी के पास गए। यहां सत्याया के रोही के मगरिया ढाणी निवासी कादू खां पुत्र खानु खां व इकबाल खां पुत्र नजरु खां बैठे थे। आरोपियों ने उसकी मां को पकडक़र मुंह में कपड़ा दबा दिया और उसे अलग जगह ले जाकर बारी-बारी से पूरी रात दुष्कर्म किया। जब उसे छोड़ा तो वह अपनी मां के पास पहुंची और आपबीती सुनाई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया।

सुनाई उम्रकैद की सजा

पुलिस ने मामले में आरोप पत्र पेश किया। राज्यपक्ष की ओर से साक्षीगण के बयान व दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल ने आरोपी कादू खां व इकबाल खां को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। राज्यपक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदरसिंह राठौड़ ने पैरवी की।