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हत्या के 5 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गत तीन वर्ष पूर्व नाचना थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को एक ही परिवार के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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गत तीन वर्ष पूर्व नाचना थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को एक ही परिवार के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि गत 14 मई 2022 को नाचना निवासी भंवरुराम पुत्र टीकूराम ने रिपोर्ट पेश की थी कि उसका भाई दीनाराम 10 मई को घर से बिना बताए कहीं चला गया है। अनुसंधान के दौरान पुलिस की ओर से सख्ती से की गई पूछताछ में भाखरराम ने अपने परिवार के साथ मिलकर दीनाराम की हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने क्षत विक्षत हालत में दीनाराम का शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी मोहनगढ़ निवासी भाखरराम पुत्र भैराराम, बंशीलाल पुत्र भाखरराम, समदा पत्नी भाखरराम, प्रेमकुमार पुत्र भाखरराम व नाचना निवासी धन्नी पत्नी ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया। जांच के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान करवाए गए और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश डॉ. महेन्द्रकुमार गोयल ने आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। राज्यपक्ष की ओर से समंदरसिंह राठौड़ ने पैरवी की।