
सरहदी जिले के प्रतिबंधित क्षेत्रों में बाहरी लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। बिना अनुमति संवेदनशील इलाकों तक पहुंचना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में एक संदिग्ध व्यक्ति नाचना क्षेत्र में पकड़ा गया, जिससे यह मामला फिर चर्चा में आ गया। यह कोई पहला मामला नहीं है, जब प्रतिबंधों के बावजूद कोई बाहरी व्यक्ति इन इलाकों में घुसा हो। सवाल यह है कि कड़े नियमों के बावजूद इन इलाकों में बेरोकटोक प्रवेश कैसे हो रहा है?
-सरहदी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल संशोधन एक्ट 1996 के तहत अधिसूचित थाना क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी है।
-बिना अनुमति प्रवेश करने पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
-एसडीएम, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार और थाना अधिकारी से सत्यापन के बाद ही अधिकतम 15 दिनों की अनुमति दी जाती है।
Published on:
19 Mar 2025 10:37 pm
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