
नियमों से परे जाकर दे दी एनओसी, सरपंच पति के खाते में जमा करवाई राशि
पोकरण. ग्राम पंचायत सनावड़ा की सरपंच की ओर से ओरण की भूमि में कार्य करने की नियम विरुद्ध एनओसी जारी करने व उसकी एवज में राशि अपने पति के बैंक खाते में जमा करवाने का मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण भूमि का मालिक तहसीलदार होता है। जबकि सनावड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच ने नियमों से परे जाकर ओरण में कार्य करने के लिए एनओसी जारी कर दी। क्षेत्र की सनावड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अडानी कंपनी की ओर से विंड मशीन हाईब्रिड के विद्युत पोल लगाने थे, जो ओरण भूमि से निकल रहे थे। कंपनी ने पोल लगाने का कार्य एक निजी फर्म को दे दिया। फर्म ने प्रशासन से अनुमति लेने की बजाय सनावड़ा के ग्रामीणों के साथ बैठक कर प्रतिपोल के अनुसार राशि तय की और उसे सार्वजनिक कार्य पर खर्च करने का कहकर राशि का चैक सरपंच पति के नाम काटकर सुपुर्द कर दिया। जबकि प्रशासन को सूचित तक नहीं किया। मौके पर फर्म की ओर से कार्य भी पूर्ण कर दिया गया।
ओरण से पोल लगाने पर प्रशासन से लेनी होती है अनुमति
सरकारी नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ओरण भूमि का मालिक तहसीलदार होता है। ओरण भूमि में कोई भी कार्य करने पर उसकी अनुमति प्रशासन से लेने का प्रावधान है। इस संबंध में तहसीलदार को लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर अनुमति प्राप्त करनी होती है, लेकिन सनावड़ा गांव की ओरण में विद्युत पोल लगाने का कार्य पूर्ण होने के कई दिन गुजरने के बाद भी तहसीलदार को इसकी जानकारी तक नहीं हो पाई है।
यह है मामला
पोकरण क्षेत्र सौर व पवन ऊर्जा का हब बनता जा रहा है। क्षेत्र में कई कंपनियों की ओर से सौर व पवन ऊर्जा के प्लांट लगाए गए है। यहां उत्पादित बिजली प्लांट के नजदीकी जीएसएस तक विद्युत पोलों व तारों के माध्यम से ले जाई जाती है। इसी के अंतर्गत सनावड़ा क्षेत्र में अडानी कंपनी के पवन ऊर्जा संयंत्रों से विंड मशीन हाईब्रिड 2बी-10 विड 33 केेवी विद्युत लाइन लगाने का कार्य किया गया है। सनावड़ा क्षेत्र के ओरण में 57 विद्युत पोल लगाए गए है। गत 25 अक्टूबर 2021 को सनावड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच बरजू देवी ने अपने लैटरपेड पर इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इस प्रमाण पत्र में यह भी लिखा गया है कि गांव के मौजीज लोगों ने प्रति पोल पांच हजार रुपए लेना तय किया है तथा यह राशि सरपंच पति पेमाराम के खाते में जमा करवाई जाएगी। 57 पोलों के पांच हजार रुपए के हिसाब से दो लाख 85 हजार रुपए की राशि का चैक फर्म की ओर से पेमाराम को सुपुर्द भी कर दिया गया। जिसके बाद यहां मौके पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
की जाएगी जांच
यह मामला संज्ञान में आया है। जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
- बंटी राजपूत, तहसीलदार, पोकरण।
Published on:
10 Apr 2022 08:10 pm
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