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विधिक सहायताओं व कानूनी बारीकियों की दी जानकारी

-अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया

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विधिक सहायताओं व कानूनी बारीकियों की दी जानकारी

विधिक सहायताओं व कानूनी बारीकियों की दी जानकारी

जैसलमेर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को अधिवक्ताओं, पीएलवी व न्यायिक कर्मचारियों के साथ एडीआर सेंटर में अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। विधिक जागरुकता शिविर के अवसर पर प्राधिकरण के सचिव शरद तंवर ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस जिसको अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्याय की उभरती प्रणाली को पहचानने के प्रयास के तहत 17 जुलाई का दुनियाभर में मनाया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है व 17 जुलाई संधि को अपनाने की तारीख है, जिसने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का निर्माण किया। इससे पूर्व 1 जून 2010 को कंपाला (युगांडा) में आयोजित रोम संविधि के समीक्षा सम्मेलन में राज्य दलों की विधानसभा ने 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हर साल दुनियाभर में लोग एवं संस्थाएं अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढावा देने के लिए घटनाओं को होस्ट करने के लिए इस दिन का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए समर्थन करते हैं।
इसके साथ ही पैनल अधिवक्ता एवं पीलएलवी के लिए राज्य प्राधिकरण आयोजित वेबीनार के माध्यम प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो दिवसीय वेबीनार का आयोजन किया, जिसमें जैसलमेर मुख्यालय एवं पोकरण तालुका विधिक सेवा समिति के समस्त पैनल अधिवक्ताओं ने भाग लिया। वेबीनार के माध्यम से रालसा प्रशिक्षकों की ओर से बंदियों के लिए दी जाने वाली विधिक सहायताओं एवं उनके प्रभावी प्रयोगों एवं आने वाली अड़चनों के बारे में कानूनी जानकारियां दी। वेबीनार के माध्यम से कानूनी बारिकियों पर प्रकाश डाला गया। पैनल अधिवक्ताओं ने नवाचार का स्वागत करते हुए प्रशंसा की।