6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विवाह संबंधी आयोजनों की निगरानी के लिए निरीक्षण दल गठित

जैसलमेर. कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जिले में विवाह संबंधी आयोजन के लिए आमंत्रित मेहमानों की संख्या को नियंत्रित किए जाने तथा कोरोना गाइडलाइन्स की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा निगरानी के लिए निरीक्षण दल गठित किए गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification
विवाह संबंधी आयोजनों की निगरानी के लिए निरीक्षण दल गठित

विवाह संबंधी आयोजनों की निगरानी के लिए निरीक्षण दल गठित

जैसलमेर. कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जिले में विवाह संबंधी आयोजन के लिए आमंत्रित मेहमानों की संख्या को नियंत्रित किए जाने तथा कोरोना गाइडलाइन्स की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा निगरानी के लिए निरीक्षण दल गठित किए गए हैं।
जिला कलक्टर आशीष मोदी ने बताया कि नगरपरिषद जैसलमेर क्षेत्र के लिए उपखंड अधिकारी जैसलमेर, पुलिस उपअधीक्षक वृत जैसलमेर व नगरपरिषद आयुक्त को वैवाहिक समारोह की निगरानी के लिए लगाया गया है। इसी प्रकार नगरपालिका पोकरण क्षेत्र के लिए उपखंड अधिकारी पोकरण, उपअधीक्षक वृत पोकरण एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पोकरण को वैवाहिक समारोह की निगरानी के लिए लगाया गया है।
इसी प्रकार तहसील फतेहगढ़ क्षेत्र के लिए उपखंड अधिकारी फतेहगढ़, विकास अधिकारी पंचायत समिति सम एवं संबंधित थानाधिकारी को वैवाहिक समारोह की निगरानी के लिए लगाया गया है। तहसील भणियाणा क्षेत्र के लिए उपखंड अधिकारी भणियाणा, विकास अधिकारी समिति सांकड़ा एवं संबंधित थानाधिकारी को वैवाहिक समारोह की निगरानी के लिए लगाया गया है। ग्रामीण तहसील जैसलमेर व ग्रामीण तहसील पोकरण क्षेत्र के लिए तहसीलदार जैसलमेर, विकास अधिकारी पंचायत समिति जैसलमेर तथा संबंधित थानाधिकारी को वैवाहिक समारोह की निगरानी के लिए लगाया गया है।
यह होगी शर्तें, अवहेलना पर जुर्माना तय
उन्होंने बताया कि विवाह संबंधी आयोजन की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में देनी होगी। विवाह समारोह के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल, फैस मास्क, सामाजिक दूरी, सेनेटाईजर की उपलब्धता, थर्मल स्क्रीनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। विवाह समारोह में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। विवाह समारोह की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करवानी होगी। उपखण्ड मजिस्ट्रेट को बिना पूर्व में सूचना दिए आयोजन करने, सामाजिक दूरी नहीं रखने, फेस मास्क नहीं पहनने, सेनेटाइजर की उपलब्धता नहीं रखने पर पांच हजार का जुर्माना निर्धारित किया गया है। समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर पच्चीस हजार का जुर्माना निधारित किया गया है।