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कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता भी कर सकेगा मतदान

locationजैसलमेरPublished: Sep 25, 2020 09:20:10 am

Submitted by:

Deepak Vyas

कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता भी कर सकेगा मतदान

कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता भी कर सकेगा मतदान

कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता भी कर सकेगा मतदान

जैसलमेर. सरपंच एवं पंच के निर्वाचन में मतदान करने के लिए ऐसे मतदाता भी आ सकते है, जो कोविड.19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस हो। ऐसे रिपोर्ट किए गए व्यक्तियों की स्वयं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए और ऐसे व्यक्ति समाज के अन्य नागरिकों को जोखिम में डालने का कारण न बनें इसके लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश जारी किये गये है। मतदान के दिवस कोरोना पॉजिटिव मतदाता मतदान तो कर सकेगा, लेकिन उसे आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन पंचायतों के लिए मतदान होना निश्चित है, उन पंचायतों में मतदान से एक दिन पूर्व की कोविड.19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं इसके लिए नियुक्त लोक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर उपखण्ड अधिकारी-तहसीलदार संबंधित मतदान दल को उपलब्ध कराएगा। यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र में ही है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड.19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गएव् मतदाता से मतदान करनें की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्मी, पटवारी, ग्रामसचिव को किसी सुरक्षित माध्यम से सम्पर्क करनें के लिए निर्देशित करेगा। वह कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से उसका मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक भी प्राप्त करेगा।
…तो सबसे अंत में कराया जाएगा मतदान
उन्होंने बताया कि यदि मतदाता मतदान की इच्छा व्यक्त करता है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान के लिए समय निर्धारित कराकर उसे सूचित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे अन्त में कराया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मीयों की देख-रेख में चिकित्सा विभाग के प्रोटोकॉल-निर्देश एवं इस संबंध में नियत सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान कर सकेगा। मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतदान के समय गलब्ज पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेंगे। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति की पहचान के लिए पीपीई किट-मास्क नहीं हटवाया जाएगा वहीं उसकी अंगुली पर अमिट स्याही एवं मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करनें की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। कोविड.19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी-प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से मतदान के लिए नहीं लाया जाएगा।
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