
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आए नागरिकों के लिए दीर्घकालिक वीजा यानी एलटीवी के आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के तहत, जिन पाक नागरिकों के पास एलटीवी है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली है, उन्हें 10 मई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक नए सिरे से आवेदन करना होगा। इस दौरान यदि कोई नागरिक आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसका दीर्घकालिक वीजा रद्द कर दिया जाएगा।
एलटीवी के लिए आवेदन करते समय नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें वैध दीर्घकालिक वीजा प्रमाण पत्र की प्रतिनवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो, नवीनतम पता प्रमाण पत्र, पेशे और धर्म का विवरण और यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है, तो उसका आवेदन पत्र शामिल है।
आवेदन प्रक्रिया 10 मई से पोर्टल पर शुरू होगी और 10 जुलाई तक खुली रहेगी। इस समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करने वाले पाक नागरिकों के वीजा स्वत: रद्द हो जाएंगे। विदेशी पंजीयन अधिकारी विक्रम सिंह भाटी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ताकि उनके वीजा को रद्द होने से बचाया जा सके। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने 25 अप्रेल को जारी आदेश को जारी रखते हुए, पाकिस्तान के दीर्घकालिक वीजा धारकों को एलटीवी निरस्त से छूट दी थी। इसके तहत, अब तक जिन नागरिकों ने भारतीय नागरिकता नहीं ली है, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा।
Published on:
05 May 2025 10:47 pm
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