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Jaisalmer: ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने पर वसूला जाएगा छह गुना तक जुर्माना

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को यात्रा के दौरान लगेज संबंधी नियमों का पालन करने की सलाह दी है। निर्धारित निःशुल्क सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सामान यात्रा शुरू होने से पहले रेलवे के लगेज कार्यालय में बुक कराना होगा। बिना बुक अतिरिक्त सामान मिलने पर रेलवे नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क के साथ छह गुना तक जुर्माना वसूल सकता है।
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jaisalmer railway staion photo

ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने पर वसूला जाएगा जुर्माना 

जैसलमेर. भारतीय रेलवे ने यात्रियों को यात्रा के दौरान लगेज संबंधी नियमों का पालन करने की सलाह दी है। निर्धारित निःशुल्क सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सामान यात्रा शुरू होने से पहले रेलवे के लगेज कार्यालय में बुक कराना होगा। बिना बुक अतिरिक्त सामान मिलने पर रेलवे नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क के साथ छह गुना तक जुर्माना वसूल सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक यात्रा श्रेणी के लिए सामान ले जाने की निःशुल्क सीमा निर्धारित है। जांच के दौरान यदि किसी यात्री के पास निर्धारित सीमा से अधिक और बिना बुक किया हुआ सामान मिलता है तो अतिरिक्त वजन पर लगेज दर का छह गुना तक शुल्क वसूला जा सकता है। यदि अतिरिक्त सामान केवल मार्जिनल अलाउंस के भीतर है तो लगेज दर का डेढ़ गुना शुल्क देय होगा।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अधिकतम अनुमत सीमा से अधिक सामान यात्री डिब्बों में ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे सामान को यात्रा शुरू होने से पहले लगेज कार्यालय में बुक कराकर ब्रेक वैन से भेजना अनिवार्य है। सीनियर मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि निर्धारित आकार से बड़े ट्रंक, बॉक्स और सूटकेस भी यात्री डिब्बों में ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे सामान से यात्रियों के चढ़ने-उतरने में बाधा उत्पन्न होती है। अतिरिक्त सामान होने पर यात्रियों को स्टेशन स्थित लगेज कार्यालय में बुकिंग कराकर लगेज टिकट को यात्रा टिकट से संबद्ध कराने की सलाह दी गई है, जिससे जांच के दौरान अनावश्यक परेशानी और जुर्माने से बचा जा सके।

इन पर पूरी तरह प्रतिबंध

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, भरे अथवा खाली गैस सिलेंडर, मृत पक्षी तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की बुकिंग और ढुलाई पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसी प्रकार बड़े ट्रंक, व्यावसायिक सामान, बोरियां और कार्टन यात्री बर्थ पर ले जाना भी प्रतिबंधित है। ऐसे सामान की ढुलाई केवल ब्रेक वैन के माध्यम से ही की जा सकती है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि उक्त नियम मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) धारकों पर भी समान रूप से लागू हैं। एमएसटी होने पर सामान ले जाने की सीमा में किसी प्रकार की अतिरिक्त छूट नहीं दी जाती।

यात्रा श्रेणी के अनुसार निःशुल्क सामान सीमा

-एसी प्रथम श्रेणी : 70 किलोग्राम

-एसी द्वितीय टियर/प्रथम श्रेणी : 50 किलोग्राम

-एसी तृतीय टियर/एसी चेयर कार : 40 किलोग्राम

-स्लीपर श्रेणी : 40 किलोग्राम

-द्वितीय श्रेणी : 35 किलोग्राम