6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पॉजिटिव मतदाता के लिए विशेष व्यवस्था

जैसलमेर. तीसरे चरण के पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मतदान कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification
पॉजिटिव मतदाता के लिए विशेष व्यवस्था

पॉजिटिव मतदाता के लिए विशेष व्यवस्था

जैसलमेर. तीसरे चरण के पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मतदान कर सकेंगे। ऐसे व्यक्तियों के मतदान की प्रक्रिया के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार पॉजिटिव मतदाता मतदान तो कर सकेगा लेकिन उसे आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन पंचायतों के लिए मतदान होना निश्चित है, उन पंचायतों में मतदान से एक दिन पूर्व की कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं इसके लिए नियुक्त ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सूचना के आधार पर उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार संबंधित मतदान दल को उपलब्ध कराएगा। यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र में ही है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्मी/पटवारी/ग्रामसचिव को किसी सुरक्षित माध्यम से सम्पर्क के लिए निर्देशित करेगा। वह कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से उसका मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक भी प्राप्त करेगा।
उन्होंने बताया कि यदि मतदाता मतदान की इच्छा व्यक्त करता है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान के लिए समय निर्धारित कराकर उसे सूचित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे अन्त में कराया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों की देख-रेख में चिकित्सा विभाग के प्रोटोकॉल/निर्देश एवं इस संबंध में नियत सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान कर सकेगा। मतदान दल के सदस्य पॉजिटिव के मतदान के समय गलव्ज पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेंगे। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति की पहचान के लिए पीपीई किट/मास्क नहीं हटवाया जाएगा वहीं उसकी अंगुली पर अमिट स्याही एवं मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।