कोरोना की रोकथाम के लिए पर्यटन सीजन के मद्देनजर खास सख्ती : भार्गव
जैसलमेर. पर्यटन सीजन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने होटल व्यवसायियों और रिसोर्ट संचालकों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

जैसलमेर. पर्यटन सीजन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने होटल व्यवसायियों और रिसोर्ट संचालकों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर आशीष मोदी के निर्देश पर जिले में पर्यटन सीजन के दौरान विशेष सतर्कता एवं सख्ती बरती जा रही है और जहां कहीं गाइडलाइन की पालना में शिथिलता पाई जाएगी, वहां कोरोना महामारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर विकास न्यास के सचिव एवं कोविड-19 के जिला प्रभारी अधिकारी अनुराग भार्गव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में हाल ही जिले के रिसोर्ट, होटल संचालन से जुड़े प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर व्यापक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। इनमें कहा गया कि पर्यटकों को मास्क लगाने की अनिवार्यता, रिसोर्ट, होटल के प्रवेश द्वार पर 'नो मास्क-नो एन्ट्रीÓ के बोर्ड लगाने, स्वागत कक्ष में प्लस ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, हैण्ड सेनेटाईजर, ग्लव्स एवं मास्क रखे जाने एवं इनके उपयोग के प्रति गंभीर रहने, पर्यटकों के साथ उनके वाहन चालकों की भी पल्स ऑक्सीमीटर एवं थर्मल स्कैनर से सवेरे-शाम रीडिंग लेकर जांच करने, इनका रजिस्टर संधारित करने तथा किसी भी व्यक्ति में कोविड के लक्षण पाए जाने पर नजदीकी अस्पताल को सूचना दिए जाने आदि पर गंभीरतापूर्वक ध्यान रखा जाए। निर्देशों में कहा गया कि होटलों, रिसोर्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान पर्यटकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना कराएं। पर्यटकों को भोजन सामग्री परोसने वाले स्टाफ को समय-समय पर रोटेशन से बदलते रहें।
नगर परिषद द्वारा जैसलमेर दुर्ग, पटवों की हवेली व गड़ीसर की पार्किंग में सैनेटाईज का कार्य किया जाएगा जबकि इन स्थलों पर मास्क वितरण की जिम्मेदारी जैसलमेर विकास समिति को सौंपी गई है। इसी प्रकार डीएल वाहनों की चैकिंग एवं लपकों पर पाबंदी के लिए पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। भार्गव ने बताया कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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