
जैसलमेर जिले में बकाया वाहन कर और शास्ति की वसूली को लेकर अब सख़्ती बरतने की कवायद की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी टीआर पूनड़ ने बताया कि जनलेखा समिति के वर्ष 2018-19 के प्रतिवेदन संख्या 303 में सामने आए तथ्यों के अनुसार कई वाहन स्वामियों पर लंबित कर एवं शास्ति राशि अब तक जमा नहीं कराई गई है। इस संबंध में संबंधित कार्यालय ने पूर्व में वाहन स्वामियों को एमटीआर और एमटीक्यू जारी कर कई बार नोटिस भिजवाए, जिन्हें विधिवत तामिल भी कराया गया। प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि नोटिस जारी होने के बावजूद वाहन स्वामियों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इस स्थिति को गंभीर मानते हुए अब राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बकाया कर एवं शास्ति की वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। इसके अंतर्गत संबंधित वाहन स्वामियों की चल और अचल सम्पत्तियों की जांच कर कुर्की की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बकाया वाहनों की सूची तैयार कर जिला प्रशासन को भेजी गई है। सूची में शामिल वाहन स्वामियों के खिलाफ भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य राजस्व हितों की रक्षा करना और लंबे समय से लंबित कर वसूली को सुनिश्चित करना है। विभाग के अनुसार बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद कर जमा नहीं कराना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में कुर्की की कार्यवाही अंतिम विकल्प के रूप में अपनाई जाती है। आगामी दिनों में जांच प्रक्रिया पूरी कर संबंधित सम्पत्तियों पर विधिसम्मत कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस सम्बंध में जिला परिवहन अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है।
Published on:
27 Dec 2025 08:52 pm
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