
Jalore News: जालोर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पीड़िता की मां ने 29 जनवरी 2019 को कोतवाली थाना में रिपोर्ट दी थी।
इसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 24 जनवरी 2019 को स्कूल के लिए घर से निकली थी। वह दोपहर 3 बजे तक घर नहीं लौटी तो स्कूल में जाकर पता किया, जहां स्कूल वालों ने बताया कि मासूम स्कूल नहीं आई। इसके बाद उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। इस दौरान मासूम के बैग को जांचा तो एक फोन व सिम मिली। फोन नंबर की जांच करने पर एक आरोपी की जानकारी मिली, जो जयपुर में एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग करता था।
इसके बाद पुलिस जयपुर पहुंची, लेकिन आरोपी नाबालिग को दिल्ली ले गया। जब पुलिस दिल्ली पहुंची तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान मासूम को दस्तयाब कर लिया। पूछताछ में लड़की ने बताया कि आरोपी प्रकाश ने उसके पिता और भाई को जान से मारने की धमकी दी। उसे धमका कर जयपुर बुलाकर दुष्कर्म किया। मामले की जांच कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। घटनाक्रम के तहत पॉक्सो कोर्ट के मुय न्यायाधीश ने बाड़मेर निवासी आरोपी प्रकाश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
Published on:
13 Sept 2024 10:24 am
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