
प्रतीकात्मक तस्वीर
जालोर। राजस्थान के जालोर जिले में लड़की से बलात्कार के 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोप है कि आरोपी सोमाराम लड़की के घर में घुसकर उस पर गलत काम के लिए दबाव बनाता था। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने लड़की से बलात्कार किया था।
पोक्सो न्यायालय जालोर के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने सोमवार को बलात्कार के आरोपी सोमाराम उर्फ सोमताराम को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता ने 15 जुलाई 2019 को रिपोर्ट पेश कर बताया कि एक माह पहले वह बकरियां चराने गई। तब उसे अकेली देख सोमाराम उर्फ सोमताराम ने बलात्कार किया। सोमाराम का पीड़िता के घर आना जाना था।
सोमाराम उसके घर आकर उसे दबाव देता और गलत काम करने की कहता। पीड़िता की ओर से मना करने पर उसके फोटो वायरल करने की धमकी देता। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सोमाराम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सोमाराम उर्फ सोमताराम को पीड़िता के साथ बलात्कार करने का दोषी मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने की।
Updated on:
12 Aug 2025 01:55 pm
Published on:
12 Aug 2025 01:55 pm
