
बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर बैन
जांजगीर। Chhattisgarh News: जिले में विद्यार्थियों की पढ़ाई वृद्धाओं नि:शक्तनों आदि की बाधा एवं लोक परिशांति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 एवं धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला जांजगीर-चांपा की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिए गए निर्देश तथा छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं प्रेशर हॉर्न के साथ-साथ डीजे के विरूद्ध जब्तीकरण की कार्रवाई किए जाने तथा सम्यक जांच के लिए अधिकारियों की दल गठित गई है। दल में एसडीएम जांजगीर ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर के मोबाइल नंबर 9098429822 नायब तहसीलदार एवं प्रशांत पटेल 7828916558 थाना प्रभारी जांजगीर राजस्व निरीक्षक आशोक साहू, सहायक राजस्व निरीक्षक राजेश सिंह बैस होंगे। इसी तरह जिला निर्वाचन अधिकारी से आधा दर्जन टीम गठित की है। इनके मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया है। जिसमें फोनकर अवगत किया जा सकता है।
Published on:
23 Oct 2023 04:41 pm
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