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Election Commission News: नगरीय निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता खत्म, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश

Election Commission News: छत्तीसगढ़ में नगरपालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के चुनाव और उपचुनाव 2025 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी 2025 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया था।
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Election Commission News: नगरीय निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता खत्म, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश

Election Commission News: छत्तीसगढ़ में नगरपालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के चुनाव और उपचुनाव 2025 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी 2025 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया था। इस घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई थी। निकाय क्षेत्रों में मतदान के बाद शनिवार को मतगणना संपन्न हो गई। जिसके बाद देर शाम निर्वाचन आयोग ने निकाय क्षेत्रों की आदर्श आचारण संहिता का प्रभाव शून्य घोषित किया है। इसके साथ ही जिले के सभी निकाय क्षेत्रों में तबादलों पर लगी रोकथाम हट जाएगी।

गौरतलब है नगरीय निकाय चुनाव के लिए 20 जनवरी से आचार संहिता का बिगुल बजा था। 11 फरवरी को चुनाव हुआ। वहीं 15 जनवरी को मतगणना हो चुका। इसके बाद से चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग ने आचार संहिता की बंदिशों को शून्य घोषित कर दिया है। हालांकि ग्रामीण अंचलों में अब भी चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। ग्राम पंचायतों में 17, 20 व 23 फरवरी को चुनाव होना है। चूंकि पंचायत चुनाव में तमदान के बाद परिणाम उसी दिन हट सकता है। इसके बाद जनपद व जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा।

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