7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG News: 30 लाख की धोखाधड़ी में फंसे पूर्व सरपंच, FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला?

Janjgir Champa News: चांपा थाना क्षेत्र के कोसमंदा के पूर्व सरपंच गौतम राठौर के खिलाफ पखवाड़े भर के भीतर दूसरी बार चारसौबीसी का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में उसकी पत्नी शारदा राठौर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है।

2 min read
Google source verification
धोखाधड़ी (photo-patrika)

धोखाधड़ी (photo-patrika)

CG News: चांपा थाना क्षेत्र के कोसमंदा के पूर्व सरपंच गौतम राठौर के खिलाफ पखवाड़े भर के भीतर दूसरी बार चारसौबीसी का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में उसकी पत्नी शारदा राठौर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। इससे पहले एफआईआर में गौतम राठौर के साथ जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चारसौबीसी का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन विडंबना यह है कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

चांपा पुलिस के अनुसार, सरवानी निवासी राजकुमार शर्मा ने चांपा थाने में 13 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ग्राम हथनेवरा स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 9/3 रकबा 0.121 को शारदा राठौर पति गौतम राठौर द्वारा बेची गई है। क्रेता रीता शर्मा पति राजकुमार शर्मा को 30 लाख रुपए में विक्रय किया गया है।

उक्त जमीन में गंगेश्वर पटेल, देवेंद्र पटेल पिता गिरधारी पटेल निवासी कोटाडबरी चांपा का कब्जा है। फार्म बी-1 किश्तबंदी खतौनी में भूमि स्वामी गंगेश्वर पटेल के नाम से लेख है। उक्त भूमि में धान की फसल भी लगी है। साथ ही पूर्व विक्रेता तोताराम देवांगन एवं शारदा राठौर पति गौतम राठौर का कब्जा अस्पष्ट है।

CG News: फर्जी दस्तावेज पेश कर कराई रजिस्ट्री

मामले की जांच करते हुए पुलिस ने यह स्पष्ट करना चाहा तक गवाह लच्छीराम साहू प्रमोद अग्रवाल एवं पटवारी पतिराम श्रीवास से भी पूछताछ की गई। इसके बाद स्पष्ट हो गया कि गौतम राठौर ने अपनी पत्नी का फर्जी दस्तावेज तैयार कर रीता शर्मा पति राजकुमार शर्मा को 20 फरवरी 2017 को बिक्री कर दिया है। संपूर्ण साक्ष्य में यह साबित हो गया कि गौतम राठौर ने अपनी पत्नी शारदा राठौर के नाम पर कूटरचना कर जमीन की खरीदी बिक्री की है। इस आधार पर चांपा पुलिस ने गौतम राठौर व उसकी पत्नी के शारदा राठौर के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।