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18 शराबियों के खिलाफ की गई मोटर अधिनियम की कार्रवाई, 133 चालकों लगा जुर्माना…

CG News: जांजगीर-चांपा जिले में सघन वाहन चेकिंग के दौरान एक ही दिन में 18 व्यक्तियों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पाए जाने पर वाहनों को जब्त कर चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

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18 शराबियों के खिलाफ की गई मोटर अधिनियम की कार्रवाई, 133 चालकों लगा जुर्माना...

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सघन वाहन चेकिंग के दौरान एक ही दिन में 18 व्यक्तियों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पाए जाने पर वाहनों को जब्त कर चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा।

इसके अलावा तेज गति से वाहन चलाने, बिना हेलमेट के मोटर सायकल चलाने, बिना सीट बेल्ट लगाए चारपहिया वाहन चलाने, माल वाहक वाहन में सवारी बैठाकर चलाने वाले एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 133 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्रवाई की गई।

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CG News: 133 चालकों के खिलाफ 56 हजार वसूला जुर्माना

साथ ही 56 हजार 700 रुपए का समन शुल्क लिया गया है। सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उचित बचाव के लिए यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 18 मई को सघन वाहन चेकिंग किया गया। जिसमें चेकिंग के दौरान 18 व्यक्तियों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पाए जाने पर चालकों के विरूद्ध के धारा 185 मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया गया।

जिसे अलग से न्यायालय में पेश किया जाएगा। वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उलंघन करने पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 133 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्रवाई कर समन शुल्क लिया गया है। एएसपी बेहार ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

यह नियम पालन करें

शराब के नशे में वाहन न चालाएं।

तेज गति से वाहन न चलाएं।

हेलमेट पहन कर बाइक चलाएं

बाइक में ट्रिपल सवारी न करें।

माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बिठाएं

नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध।

यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें

नाबालिगों को वाहन न दें।