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इंसानियत हुई शर्मसार… माँ के सीने में लात मारकर ली जान, मिली आजीवन कारावास की सजा

Crime News : शादी नहीं करने की बात पर तैश में आकर कलयुगी पुत्र ने मां को पैरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया।

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इंसानियत हुई शर्मसार... माँ के सीने में लात मारकर ली जान, मिली आजीवन कारावास की सजा

इंसानियत हुई शर्मसार... माँ के सीने में लात मारकर ली जान, मिली आजीवन कारावास की सजा

Chhattisgarh Crime News : शादी नहीं करने की बात पर तैश में आकर कलयुगी पुत्र ने मां को पैरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पुत्र को सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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अभियोजन के अनुसार 25 मई 2022 को प्रार्थी परमेश्वर देवांगन चांपा में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी मौसी की लड़की सोनिया उसे फोन से सूचना दी कि नानी सुमित्रा बाई जमीन पर पड़ी है। हाथ, पैर कांप रहे हैं। प्रार्थी जाकर देखा तो उसकी नानी की मौत हो चुकी थी। मौत पर उसे शंका है। सूचना पर चांपा थाना में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।(cg crime scene) शव परीक्षण में डॉक्टरों ने बताया कि मृतिका सुमित्रा बाई को व्यापक आंतरिक चोटों के कारण बोन एवं आर्गन रेप्चर होने से कार्डियक अरेस्ट होने से मौत हुई है। आरोपी अमृतलाल उर्फ चंदू देवांगन ने पूछताछ में बताया कि घटना दिनांक की रात को अपनी मां को शादी करने की बात कहा। (chhattisgarh breaking news) तब सुमित्रा बाई बोली, मै बुजुर्ग हो गई हूं, कहां से ढूढ़ने जाऊ। इतने में तैश में आकर चंदू देवांगन अपने मां के सीना में पैर रखकर खड़ा हो गया और बोला की देखता हूं कैसे जाती है। इसके बाद सुमित्रा बाई नहीं उठी। गिरते समय सुमित्रा बाई चंदू के बनियान को पकड़ी थी, जो फट गया। इस चंदू ने अपनी मां का हत्या करना बताया।

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जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने तर्क दिया कि शादी न करने पर अपनी मां के सीना में चढ़कर कुचलते हुए हत्या की गई है। यह ह्दय विदारक घटना है।(crime news update) जिस पर कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने चांपा थाना के थानापारा निवासी अमृतलाल उर्फ चंदू देवांगन पिता स्व. मिट्ठूलाल देवांगन (40) को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। (CG crime news) साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।