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48 घंटे पहले मिला धाराशिव के पूर्व सरपंच को हाईकोर्ट से स्टे, अब ग्राम पंचायत के सरपंच पद का नहीं होगा उप चुनाव

स्टे की कापी हाईकोर्ट के द्वारा कलेक्टर को भेज दी गई है। दरअसल ग्राम पंचायत में 24 जून को सरपंच पद के लिए उप चुनाव होना था।

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48 घंटे पहले मिला धाराशिव के पूर्व सरपंच को हाईकोर्ट से स्टे, अब ग्राम पंचायत के सरपंच पद का नहीं होगा उप चुनाव

उप चुनाव से 48 घंटे पहले मिला धाराशिव के पूर्व सरपंच को हाईकोर्ट से स्टे, अब ग्राम पंचायत के सरपंच पद का नहीं होगा उप चुनाव

जांजगीर-चांपा. नवागढ़ ब्लाक के धाराशिव में अब ग्राम पंचायत के सरपंच पद का उप चुनाव नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट से इस चुनाव के लिए स्टे लगा दिया है। स्टे की कापी हाईकोर्ट के द्वारा कलेक्टर को भेज दी गई है। दरअसल ग्राम पंचायत में 24 जून को सरपंच पद के लिए उप चुनाव होना था। न्यायालय में केस चलने के बाद भी चुनाव प्रक्रिया जारी था। जिसे देखते हुए अपीलार्थी ने नरेंद्र सिंह राठौर ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। जिसके चलते हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका के निराकरण होने तक उप चुनाव की प्रक्रिया को रोके जाने का आदेश पारित किया गया।

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अपीलार्थी धाराशिव का पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह राठौर ने ग्राम पंचायत में उपचुनाव को स्थगित करने के लिए 4 जून को कलेक्टर में याचिका दायर की थी, जिसे कलेक्टर ने निरस्त कर दिया था। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने संभागायुक्त बिलासपुर के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। जिस पर 6 जून को स्थगन आदेश पारित किया गया। जिसकी सूचना कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद भी कलेक्टर ने उपचुनाव की प्रक्रिया को नहीं रोका गया। जिस पर अपीलार्थी नरेंद्र सिंह राठौर उर्फ नीरू ने हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका प्रस्तुत किया।

हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए कमिश्नर बिलासपुर के समक्ष लंबित पुनरीक्षण याचिका के निराकरण होने तक उप चुनाव की प्रक्रिया को रोके जाने का आदेश पारित किया गया। अब हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी सी नंबर 1679/2018 में पारित आदेश 21 जून 2018 का पूर्ण सम्मान करते हुए ग्राम पंचायत धाराशिव में 24 जून 2018 का उप चुनाव स्थगित किया गया है।

तैयारी धरी की धरी रह गई
ग्राम पंचायत खोखरा सहित अन्य ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं पंच का उपचुनाव होना था। इसके लिए प्रत्याशियों ने बड़े धूमधाम से तैयारी की थी। प्रत्याशियों ने अब तक प्रचार प्रसार सहित अन्य मदों में लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। वहीं प्रशासन ने भी यहां चुनाव कराने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। 24 जून यानि रविवार को ग्राम पंचायत में उपचुनाव होना तय था। ऐन वक्त में हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद अब प्रत्याशियों की मंशा पर पानी फिर गया। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा जो चुनाव में जीतकर सरपंच की कुर्सी पर काबिज होना चाहते थे।