
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में युवती को प्यार के जाल में फंसाकर उसे शादी का झांसा देकर, उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी के विरुद्ध थाना बगीचा में 363, 366 क, 376, 376-2, भादंवि व 4, 6 पास्को एक्ट के तहत् अपराध दर्ज करते हुए आरोपी टिकेश्वर यादव को गिरतार कर जेल भेजा है।
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 24 जनवरी को थाना बगीचा क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि, उसका आरोपी टिकेश्वर यादव के साथ वर्ष 2018 से प्रेम संबंध था। उस दौरान प्रार्थिया नाबालिग थी और स्कूल में पढ़ाई करती थी, उस दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देते हुए प्रार्थिया का दैहिक शोषण किया।
प्रार्थिया द्वारा शादी करने के लिए बोलने पर आरोपी द्वारा बालिग होने पर शादी करने की बात कही गई। इस संबंध में दोनो के परिजनों की सहमति थी। इसके लगभग दो वर्ष पश्चात आरोपी टिकेश्वर यादव, प्रार्थिया को मुंबई ले गया और बोला की हम दोनो कमाएंगे, व गांव वापस आकर घर बनाएंगे। मुंबई से वापस आने पर आरोपी द्वारा प्रार्थिया से शादी करने से इंकार कर दिया गया है, इस दौरान प्रार्थिया गर्भवती है।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना बगीचा में आरोपी रिकेश्वर यादव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी टिकेश्वर यादव उम्र 25 वर्ष को गिरतार कर अपराध के सबूत पाए जाने से न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। उक्त मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला संबंधी अपराध में जशपुर पुलिस संवेदनशीलता से कार्य कर रही है, आरोपियों को गिरतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
Updated on:
28 Jan 2025 05:41 pm
Published on:
28 Jan 2025 05:37 pm
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