
साईं प्रसाद लिमिटेड के नाम से संचालित चिटफंड कंपनी का संचालक गिरफ्तार
जशपुरनगर. साईं प्रसाद ग्रूप्स लिमिटेड के नाम से संचालित चिटफंड कंपनी के संचालक शशांक भापकर निवासी पंचशील टावर, थाना कोरेगांव जिला पुणे महाराष्ट्र को जिला जेल बलौदाबाजार से प्रोडक्शन वारंट में सन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साईं प्रसाद ग्रूप्स लिमिटेड का आरोपी संचालक वर्ष 2010-2021 के मध्य में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जशपुर जिले के सन्ना क्षेत्र के लोगों को साढ़े छ: वर्ष में जमा की गई रकम का 3 गुना हो जाने का प्रलोभन देकर रकम जमा कराकर धोखाधड़ी किया है। जानकारी के अनुसार साईं प्रसाद ग्रूप्स लिमिटेड चिटफंड कंपनी द्वारा जशपुर जिले के 112 लोगों से कुल रूण् 18 लाख ४२ सौ रपुए निवेश कराकर ठगी किया गया है। आरोपी संचालक के विरूद्ध थाना सन्ना में अपराध क्र 25/2018, धारा 420, 120 बी भादवि एवं छग निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम् की धारा 9, 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इन जिलों में भी ठगी के कई मामले हैं दर्ज : पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार साईं प्रसाद ग्रूप्स लिमिटेड के नाम से संचालित चिटफंड कंपनी के आरोपी संचालक शशांक भापकर, निवासी कोरेगांव पुणे, के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, धमतरी, कोरिया, दुर्ग, बलौदाबाजार, कांकेर, सरगुजा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर, बलरामपुर एवं कई अन्य राज्यों के थानों में पूर्व से अपराध दर्ज हैं। प्रकरण के अन्य आरोपी संचालक बाला सहाब भापकर को पूर्व में २६ फरवरी 2021 एवं बंदना भापकर को २४ अप्रेल 2022 को गिरफ्तार किया जा चुका है।
3 गुना हो जाने का दिया प्रलोभन : पूरे घटनाक्रम के संबंध में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010-2021 के मध्य में साईं प्रसाद ग्रूप्स लिमिटेड के नाम से संचालित चिटफंड कंपनी के संचालक शशांक भापकर अपने अन्य साथियों, बाला साहब भापकर एवं बंदना भापकर के साथ मिलकर जशपुर जिले के सन्ना क्षेत्र में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में वहां के भोले-भाले लोगों को साढ़े छ: वर्ष में जमा की गई रकम का 3 गुना हो जाने का प्रलोभन देकर रकम जमा करवाकर धोखाधड़ी, ठगी कर फरार हो गए थे।
पहले भी दर्ज हैं ठगी के कई मामले : प्रकरण में अन्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से धारा 173-8 जा फौ के तहत् चालान न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण का सहआरोपी शशांक बाला साहब भापकर उम्र 33 साल निवासी पंचशील टावर, थाना कोरेगांव जिला पुणे महाराष्ट्र के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्यों के थानों में पंजीबद्ध प्रकरण की आरोपिया होने से जिला जेल बलौदाबाजार में निरूद्ध था, जिसे प्रोडक्शन वारंट में प्राप्त कर १५ दिसम्बर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी संचालक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कोरबा में थाना बाल्को, जॉंजगीर-चांपा में थाना चांपा, रायगढ़ में कोतवाली, धमतरी में थाना धमतरी, कोरिया में थाना पटना, दुर्ग में थाना पुलगांव, बलौदाबाजार में थाना बिलाईगढ़, कसडोल, सरसींवा, कांकेर में थाना चारामा, सरगुजा में थाना लुण्ड्रा, जगदलपुर में थाना कोतवाली, दंतेवाड़ा में थाना कोतवाली, रायपुर में थाना राजेन्द्र नगर, बलरामपुर में त्रिकुण्डा, रामानुजगंज एवं कई अन्य राज्यों के थानों में पूर्व से अपराध दर्ज हैं।
आवेदकों की शिकायत पर थाना सन्ना में साईं प्रसाद लिमिटेड ग्रूप्स नाम से संचालित कंपनी के संचालकों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपराध घटित होना पाए जाने से संचालक बाला साहब भापकर को पहले ही २६ फरवरी 2021 एवं सह आरोपिया वंदना भापकर पति बाला साहब भापकर उम्र 50 साल निवासी साईं दरबार लिंक रोड सुखवानी उद्यान चिचवाड़ा जिला पुणे महाराष्ट्र के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्यों के थानों में पंजीबद्ध प्रकरण की आरोपिया होने से केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध थी, जिसे प्रोडक्शन वारंट में थाना सन्ना में २३ अप्रेल 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
Published on:
17 Dec 2022 12:11 am
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