वर्ष 2008 में परमेश्वर ने नौकरी लगने पर शादी का वायदा करते हुए अपने प्रेम जाल में फांस लिया। शादी के लिए अपने परिजनों को राजी करने का विश्वास देकर आरोपी ने पीड़िता दैहिक शोषण किया। पीड़िता का कहना है कि इस बीच आरोपी परमेश्वर का वर्ष 2013 में सीएएफ की दसवीं बटालियन में आरक्षक के रूप में नौकरी लग गई।
नौकरी लगने के बाद भी जब वह छुट्टी में गांव आता था, शादी के सब्जबाग दिखा कर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाया करता था। इस बीच पीड़िता ने आरोपी पर शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने पीड़िता से बात करना बंद कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी परमेश्वर अब उसे छोड़ कर किसी अन्य लड़की से विवाह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने आरोपी परमेश्वर के खिलाफ धारा 376 के तहत अपराध पंजिबद्व कर लिया है।