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15 मार्च तक रहेगी ठंड, पुलिसवाले करेंगे 1961 में बने नियम का पालन

यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में 15 नवंबर से ठंड मान ली जाती है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को एक्ट के तहत चार माह यानी 15 मार्च तक अंगोला शर्ट पहनना पड़ती है।

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झाबुआ. दिसंबर की ठंड में जहां आम लोग स्वेटर और जैकेट पहने नजर आ रहे हैं तो वहीं पुलिसकर्मी एक अलग ही तरह की वर्दी में। इसे अंगोला शर्ट कहा जाता है, जो पुलिस कर्मियों को ठंड से राहत देता है। दरअसल यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में 15 नवंबर से ठंड मान ली जाती है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को एक्ट के तहत चार माह यानी 15 मार्च तक अंगोला शर्ट पहनना पड़ती है। वर्तमान में जिले के सभी पुलिसकर्मी इसी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं।

1961 में बना था अंगोला शर्ट का नियम

आजादी के बाद 1961 में बने पुलिस रेगुलेशन एक्ट का पालन आज भी पुलिसकर्मियों को करना पड़ रहा है। इस एक्ट के द्वारा 15 नवंबर से ठंड मान ली जाती है। इसके साथ अगले चार महीने तक पुलिस अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को गर्म तरह की अंगोला शर्ट पहनना जरूरी है। यदि एक्ट के तहत नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सजा देने तक का प्रावधान है।

फरवरी-मार्च में आती है दिक्कत

फिलहाल अच्छी ठंड पड़ रही है तो पुलिसकर्मियों को अंगोला से राहत मिल रही है। फरवरी-मार्च में जब तापमान बढ़ता है तो दिक्कत आती है। उस वक्त दिन का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में आम लोग तो सामान्य कपड़े पहनकर घूमते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों को गर्मी लगने के बावजूद अंगोला पहनना पड़ता है।

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सामान्य शर्ट पर वर्दी का स्वेटर पहनना जरूरी

एक्ट के मुताबिक इन चार माह में अगर कोई पुलिसकर्मी सामान्य दिनों की तरह वर्दी की शर्ट पहनना चाहता है तो उनको शर्ट के ऊपर वर्दी का स्वेटर पहनना जरूरी है। सामान्यतया पुलिसकर्मी शर्ट को हाफ तक फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन इन चार माह में अंगोला शर्ट की आस्तीन को फोल्ड नहीं कर सकते।

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सभी को एक्ट का पालन करना जरूरी

पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत 15 नवंबर से 15 मार्च तक अंगोला पहनना पड़ता है। यह नियम सिर्फ पुलिस ही नहीं, सभी फोर्स में लागू रहता है।

-पीएल कुर्वे, एएसपी, झाबुआ