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फसल बचाने के लिए ताराबंदी के लिए सरकार अनुदान देगी, किसानों को आज ही आवेदन करना होगा

राजस्थान फसल सुरक्षा योजना, नियमों में किया बदलाव

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फसल बचाने के लिए ताराबंदी के लिए सरकार अनुदान देगी, किसानों को आज ही आवेदन करना होगा

फसल बचाने के लिए ताराबंदी के लिए सरकार अनुदान देगी, किसानों को आज ही आवेदन करना होगा

झालावाड़ भालता. वन्यजीव गणना के आंकड़ों व किसानों से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले व नीलगाय की संख्या में वृद्धि हुई। इनसे फसलों में होने वाले नुकसान पर नियंत्रण के लिए खेत के चौतरफा तारबंदी उपयोगी साबित होती है।
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान फसल सुरक्षा व मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत वर्ष 2022-23 में तारबंदी के अनुदान के लिए सोमवार 30 मई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसान ईमित्र केंद्र व राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकेंगे।
नियमों में बदलाव
सरकार ने इस बार योजना से अधिकतर किसानों को जोड़कर लाभ देने के लिए नियमों में भी बदलाव किया है। इस वर्ष एकल किसान भी आवेदन करने के योग्य होगा। व्यक्तिगत आवेदन में डेढ़ हैक्टेयर कृषि भूमि एक ही स्थान पर होने की स्थिति में 400 मीटर तक तारबंदी के लिए लागत खर्च का 50 प्रतिशत अथवा 40 हजार अनुदान विभाग द्वारा दिया जाएगा। लघु व सीमांत कृषक वर्ग में 400 मीटर तक के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपए अनुदान मिलेगा।

प्रचार प्रसार में कमी
सरकार की योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। कृषि विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों व पर्यवेक्षक के सहयोग से किसानों को जानकारी देकर योजना से जोडऩे का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन जानकारी के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग आवेदन ही नहीं कर पाते हैं। कुछ जागरूक किसानों को ही योजना की जानकारी मिलती है।